सुप्रीम कोर्ट ने बिहार प्रारंभिक परीक्षा पर रोक लगाने से किया इनकार, पेपर लीक का कोई प्रमाण नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की 70वीं संयुक्त प्रतियोगी प्रारंभिक परीक्षा (13 दिसंबर 2024) में कथित पेपर लीक के आरोपों पर विचार करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत डिजिटल साक्ष्य, जैसे व्हाट्सएप संदेश और वीडियो क्लिप, पेपर लीक के व्यापक प्रमाण नहीं प्रदान करते। इसके अलावा, पटना के बापू परीक्षा परिसर में एक केंद्र पर पुनः परीक्षा आयोजित की गई थी, जहां कुछ गड़बड़ियों की सूचना मिली थी। ​

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि परीक्षा केंद्रों में चार सेट के प्रश्नपत्र थे, जिनमें प्रश्नों का क्रम अलग-अलग था, जिससे किसी एक पेपर का लीक होना असंभव था। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि हर परीक्षा को चुनौती देना दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि इससे भर्ती प्रक्रियाओं में देरी होती है। ​

इस निर्णय से आगामी बीपीएससी मुख्य परीक्षा (25 अप्रैल 2025) पर कोई असर नहीं पड़ा है, जो अब निर्धारित तिथि पर आयोजित होगी। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को पटना उच्च न्यायालय में अपनी शिकायतें दर्ज करने की सलाह दी है।

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