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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया: NBDA से परामर्श कर इन्फ्लुएंसर्स के लिए दिशा-निर्देश तैयार करें

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया: NBDA से परामर्श कर इन्फ्लुएंसर्स के लिए दिशा-निर्देश तैयार करें

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार से कहा कि वह सोशल मीडिया कंटेंट, विशेषकर इन्फ्लुएंसर्स द्वारा बनाए गए वीडियो, पोस्ट और पॉडकास्ट के लिए दिशानिर्देश तैयार करे। इन दिशानिर्देशों को तैयार करते समय न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन (NBDA) और अन्य संबंधित पक्षों से परामर्श लिया जाए। अदालत ने यह आदेश उस समय दिया जब वह यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया और अन्य कॉमेडियनों के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने दिव्यांग व्यक्तियों का मजाक उड़ाया था।

अदालत ने स्पष्ट किया कि वाणिज्यिक उद्देश्य से की गई अभिव्यक्ति को स्वतंत्रता के अधिकार के तहत नहीं रखा जा सकता। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमलया बागची की पीठ ने कहा कि जब इन्फ्लुएंसर्स अपने कंटेंट से लाभ कमा रहे हैं, तो उन्हें अपनी अभिव्यक्ति के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, विशेषकर जब वह संवेदनशील समुदायों को आहत करें।

अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि तैयार किए गए दिशानिर्देशों में स्पष्ट दंडात्मक प्रावधान हों, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। अगली सुनवाई नवंबर में होगी, जब केंद्र सरकार द्वारा तैयार दिशानिर्देशों पर विचार किया जाएगा।

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