सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार, 25 अगस्त 2025 को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए स्टैंड-अप कॉमेडियन्स समाय रैना, विपुल गोयल, बालराज सिंह घई, सोनाली ठाकुर और निशांत जगदीश तंवर को सार्वजनिक रूप से माफी मांगने का निर्देश दिया। यह आदेश दिव्यांग व्यक्तियों का मजाक उड़ाने वाले उनके कार्यक्रमों और सोशल मीडिया पोस्ट्स पर आधारित है।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार केवल व्यक्तिगत विचारों तक सीमित है; वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए की गई अभिव्यक्ति से समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना स्वीकार्य नहीं है।
इस मामले में Cure SMA Foundation of India द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि इन कॉमेडियन्स ने दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों का अपमानजनक तरीके से मजाक उड़ाया। कोर्ट ने यह भी कहा कि भविष्य में ऐसे मामलों में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, केंद्र सरकार से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश बनाने को कहा गया है।
यह आदेश डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता और सामाजिक जिम्मेदारी का पालन करना आवश्यक है।