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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: अभिनेता दर्श़न की ‘विकृत’ बेल रद्द, तत्काल गिरफ्तारी के आदेश

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: अभिनेता दर्श़न की ‘विकृत’ बेल रद्द, तत्काल गिरफ्तारी के आदेश

सर्वोच्च न्यायालय ने कन्नड़ अभिनेता दर्श़न (Darshan Thoogudeepa) की हत्या मामले में हाई कोर्ट द्वारा दी गई जमानत (बेल) को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय को “perverse” (विकृति पूर्ण) और “arbitrary” (मनमाना) बताया, यह कहते हुए कि कर्नाटक हाई कोर्ट की जमानत देने की प्रक्रिया में “गंभीर कानूनी खामियाँ” थीं। अदालत ने तर्क दिया कि हाई कोर्ट ने गवाही के विवरणों को पहले से ही जांचना शुरू कर दिया—जबकि यह काम न्यायालय की सुनवाई के दौरान होना चाहिए था।

अदालत ने निर्देश दिया कि दर्श़न, उनकी साथी पवित्रा गौड़ा और अन्य आरोपियों को तुरंत हिरासत में लिया जाए। साथ ही, जेल में उन्हें विशेष या ‘फाइव-स्टार’ सुविधाएं उपलब्ध कराने पर कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि जेल अधीक्षक समेत संबंधित अधिकारियों को निलंबित कर दिया जाएगा यदि ऐसी कोई सुविधा पाई गई।

न्यायाधीशों जे.बी. पारदीवाला और आर. महादेवन की बेंच ने स्पष्ट किया कि “कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है” और विशेषाधिकार किसी की कानूनी सुरक्षा नहीं बढ़ाता। अदालत ने यह भी कहा कि यह फैसला केवल बेल के मुद्दे तक सीमित है, और मामला सुनवाई के दौरान और विस्तृत रूप से विचार किया जाएगा।

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