सुप्रीम कोर्ट का कड़ा फैसला: अभिनेता दर्शन को हत्या मामले में मिली ‘अवैध’ ज़मानत रद्द

सुप्रीम कोर्ट ने कन्नड़ अभिनेता दर्शन ठाकूदीपा (Darshan Thoogudeepa) को रेनुकस्वामी हत्या (Renukaswamy murder) मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट द्वारा दी गई जमानत को ‘परिवर्तित’ (perverse) और ‘अविवेकी’ (arbitrary) बताते हुए रद्द कर दिया है। बेंच—जिसमें न्यायमूर्ति जे. बी. परडिवाला और आर. महादेवन शामिल थे—ने फैसला सुनाते हुए कहा कि हाई कोर्ट ने गवाहों के बयानों की समीक्षा की, जो ट्रायल कोर्ट की जिम्मेदारी है।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि कोर्ट व्यवस्था भंग करने का कोई जोखिम नहीं लिया जाएगा और कोई व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है । न्यायाधीशों ने जेल अधिकारियों को चेतावनी दी कि यदि किसी प्रकार का VIP ट्रीटमेंट या “फाइव-स्टार” सुविधा दी जाती है, तो संबंधित अधिकारी को निलंबित कर दिया जाएगा । अदालत ने आदेश दिया कि दर्शन को तुरंत हिरासत में लिया जाए, और सभी संबंधित उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों को यह आदेश उपलब्ध कराया जाए ।

इस शीर्ष स्तर के फैसले को कानून के प्रति निष्पक्ष दृष्टिकोण का प्रतीक माना जा रहा है, जिसने यह पुष्टि की कि लोकप्रियता या शक्ति किसी को कानून से ऊपर नहीं उठा सकती ।

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