पंजाब सरकार ने मध्य प्रदेश में बच्चों की मौत के बाद ‘कोल्डरिफ’ कफ सिरप की बिक्री, वितरण और उपयोग पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। मध्य प्रदेश में 14 बच्चों की मौत की घटनाओं के बाद यह कदम उठाया गया है, जिन्हें इस सिरप के सेवन से किडनी की गंभीर समस्याएं हुईं।
सरकारी प्रयोगशाला की रिपोर्ट में सिरप में डाइएथिलीन ग्लाइकोल (DEG) की मात्रा 46.28% पाई गई, जो मानक सीमा से लगभग 500 गुना अधिक है। DEG एक औद्योगिक रसायन है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है और इसके सेवन से उल्टी, पेट में दर्द, और किडनी की गंभीर समस्याएं हो सकती हैं।
पंजाब के स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिला ड्रग कंट्रोल अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे राज्य में इस सिरप के सभी स्टॉक की जांच करें और उसे जब्त करें। इसके अलावा, राज्य में अन्य संभावित खतरनाक दवाओं की पहचान के लिए भी व्यापक निरीक्षण अभियान शुरू किया गया है।
इस घटना ने देशभर में दवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों की समीक्षा की आवश्यकता को उजागर किया है। केंद्र सरकार ने भी सभी राज्यों को चेतावनी जारी की है कि वे बच्चों के लिए खांसी की दवाओं के उपयोग में सतर्कता बरतें और बिना चिकित्सक की सलाह के ऐसी दवाओं का सेवन न करें।