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भाखड़ा डैम पर तकरार! हाईकोर्ट ने पंजाब को लगाई फटकार, हरियाणा को मिलेगा पूरा पानी

भाखड़ा डैम पर तकरार! हाईकोर्ट ने पंजाब को लगाई फटकार, हरियाणा को मिलेगा पूरा पानी

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने भाखड़ा नंगल डैम के संचालन में पंजाब सरकार और उसके पुलिस बल को हस्तक्षेप करने से रोक दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पंजाब पुलिस केवल सुरक्षा प्रदान कर सकती है, लेकिन भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) के दैनिक कार्यों में बाधा नहीं डाल सकती।

BBMB ने अदालत में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि पंजाब पुलिस ने नंगल डैम और लोहंड नियंत्रण कक्ष का नियंत्रण जबरन अपने हाथ में ले लिया, जिससे हरियाणा को पानी की आपूर्ति बाधित हुई। कोर्ट ने इस पर गंभीर चिंता व्यक्त की और कहा, “हम ऐसा दुश्मन देश के साथ करते हैं, अपने राज्यों के बीच नहीं।”

कोर्ट ने पंजाब सरकार को निर्देश दिया कि वह 2 मई को केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक के निर्णयों का पालन करे, जिसमें हरियाणा को आठ दिनों के लिए अतिरिक्त 4,500 क्यूसेक पानी देने का निर्णय लिया गया था।

यदि पंजाब को BBMB के किसी निर्णय से असहमति है, तो वह 1974 के नियमों के तहत केंद्रीय सरकार के समक्ष प्रतिनिधित्व कर सकता है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि पंजाब ने अब तक ऐसा कोई प्रतिनिधित्व नहीं किया है।

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