केंद्र सरकार ने 5 मई 2025 को इलाहाबाद हाई कोर्ट को सूचित किया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता से संबंधित मामले का निपटान करने के लिए कोई विशेष समयसीमा निर्धारित नहीं की गई है। यह जानकारी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.बी. पांडे ने दी, जिन्होंने बताया कि उन्हें केंद्र से इस मामले में कोई समयसीमा निर्धारित करने के लिए निर्देश नहीं मिले हैं।
यह मामला भाजपा कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर द्वारा दायर याचिका से जुड़ा है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता भी है, जो उन्हें भारतीय संसद सदस्य बनने के लिए अयोग्य बनाती है। हालांकि, हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता ने कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है जो गांधी की संसद सदस्यता को अवैध ठहराए।
इससे पहले, दिल्ली हाई कोर्ट में भी इसी तरह की याचिका लंबित है, जिसमें गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता की जांच की मांग की गई है। केंद्र सरकार ने दोनों मामलों में अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए समय मांगा है।