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RBI ने ICICI बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और एक्सिस बैंक पर किया जुर्माना, 2 अन्य बैंकों को भी सजा

RBI ने ICICI बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और एक्सिस बैंक पर किया जुर्माना, 2 अन्य बैंकों को भी सजा

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने हाल ही में ICICI बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और IDBI बैंक पर विभिन्न नियामक उल्लंघनों के लिए कुल ₹2.52 करोड़ का जुर्माना लगाया है।

जुर्माने का विवरण:

ICICI बैंक: ₹97.80 लाख जुर्माना, जिसमें साइबर सुरक्षा, KYC और क्रेडिट कार्ड संचालन में अनियमितताएं शामिल हैं।

बैंक ऑफ बड़ौदा: ₹61.40 लाख जुर्माना, वित्तीय सेवाओं और ग्राहक सेवा में खामियों के लिए।

एक्सिस बैंक: ₹29.60 लाख जुर्माना, आंतरिक खातों में अनधिकृत लेन-देन के लिए।

बैंक ऑफ महाराष्ट्र: ₹31.80 लाख जुर्माना, KYC अनुपालन में विफलता के लिए।

IDBI बैंक: ₹31.80 लाख जुर्माना, किसान क्रेडिट कार्ड खातों में ब्याज दरों के उल्लंघन के लिए।

RBI ने स्पष्ट किया कि ये जुर्माने नियामक अनुपालन में कमियों के कारण लगाए गए हैं, और इनका उद्देश्य बैंकों और उनके ग्राहकों के बीच किए गए लेन-देन की वैधता पर टिप्पणी करना नहीं है।

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