अब 10 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे स्वयं चला सकेंगे बैंक खाता: आरबीआई का बड़ा फैसला

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए 10 वर्ष से अधिक उम्र के नाबालिगों को बैंक खाता स्वयं संचालित करने की अनुमति दी है। इस फैसले का उद्देश्य बच्चों में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना और उन्हें जिम्मेदार वित्तीय निर्णय लेने के लिए प्रेरित करना है।

आरबीआई द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, अब बैंक 10 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के नाम से सेविंग खाता खोल सकते हैं और उन्हें एटीएम/डेबिट कार्ड भी प्रदान कर सकते हैं। इस प्रकार के खातों पर कुछ सीमाएं होंगी, जैसे ट्रांजैक्शन की सीमा या ओवरड्राफ्ट की सुविधा नहीं दी जाएगी। हालांकि, नाबालिग की परिपक्वता और समझ को ध्यान में रखते हुए बैंक यह निर्णय लेंगे कि वह खाता स्वायत्त रूप से संचालित कर सकता है या नहीं।

यह कदम न सिर्फ बच्चों को पैसे के महत्व को समझने में मदद करेगा, बल्कि उन्हें बचत की आदत और जिम्मेदार नागरिक बनने की दिशा में भी प्रेरित करेगा। इस फैसले का स्वागत अभिभावकों और शिक्षा विशेषज्ञों द्वारा भी किया जा रहा है।

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