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बेंगलुरु स्टांपिड पर आरोपों से नाराज़ RCB पहुंची हाईकोर्ट, CAT की टिप्पणियों को बताया बेबुनियाद

बेंगलुरु स्टांपिड पर आरोपों से नाराज़ RCB पहुंची हाईकोर्ट, CAT की टिप्पणियों को बताया बेबुनियाद

राजस्थान नहीं, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से अब बड़ी कानूनी लड़ाई सामने आई है। IPL विजेता Royal Challengers Bengaluru (RCB) ने Central Administrative Tribunal (CAT) की उस टिप्पणी के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, जिसमें रॉयल चैलेंजर्स पर चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर जून 4 को हुए स्टांपिड (भीड़ में कुचान) के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाया गया है ।

CAT ने अपने 1 जुलाई के आदेश में नोट किया था कि RCB ने सोशल मीडिया पर अचानक “विक्ट्री परेड” की घोषणा की, जिससे तीन से पांच लाख लोगों की भारी भीड़ आ गई—जिसके लिए पुलिस के पास तैयारी का पर्याप्त समय नहीं था । CAT ने यह भी कहा, “RCB ने अचानक बिना अनुमति एक प्रकार की गड़बड़ी मचाई,” और पुलिस को 12 घंटे में सब कुछ संभालने की उम्मीद करना अनुचित बताया ।

RCB ने हाईकोर्ट में दलील दी है कि इस प्रकार की टिप्पणियाँ बिना सुने और बिना अवसर दिए की गईं — “यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है।” उनका कहना है कि उन्हें CAT की सुनवाई में पक्ष रखने का मौका तक नहीं दिया गया और यह कदम केवल उनकी प्रतिष्ठा को क्षति पहुँचाएगा ।

हाईकोर्ट ने भी RCB और DNA Entertainment द्वारा दाखिल याचिकाओं पर पहले से ही चार्जशीट दाखिल करने पर रोक लगा दी थी, जब तक कि अदालत की अनुमति न मिल जाए । अब RCB की यह याचिका CAT की टिप्पणियों को रद्द कराने पर केंद्रित है।

चर्चाणक घटना में 11 लोगों की मृत्यु और 50 से अधिक घायल हुए थे—जिसके बाद राज्य सरकार ने FIR दर्ज कर कई अधिकारियों को निलंबित किया था और जांच में RCB की भूमिका को सवालों के घेरे में लाया गया था । RCB का मानना है कि तथ्यों की समीक्षा और सुनवाई के बिना उन्हें दोषी ठहराना गलत है।

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