उत्तराखंड सरकार ने मसूरी आने वाले पर्यटकों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन व्यवस्था लागू कर दी है। यह नियम 1 अगस्त 2025 से प्रभावी हुआ है। खासतौर पर पीक सीजन, गर्मी‑सर्दी की छुट्टियाँ और लंबे वीकेंड्स में यह लागू होगा, जबकि ऑफ‑सीजन में लचीलापन रखा गया है।
नए नियम के अनुसार, होटल, गेस्टहाउस और होमस्टे संचालक पहले अपने प्रतिष्ठान को राज्य पोर्टल पर पंजीकृत करेंगे। फिर चे ck‑in के समय प्रत्येक अतिथि की जानकारी दर्ज करेंगे—जिसमें नाम, मोबाइल नंबर, वाहन विवरण और ठहरने की जानकारी शामिल है।
पंजीकरण पूरा करने के बाद पर्यटक को OTP‑के माध्यम से सत्यापन के बाद QR कोड प्राप्त होता है, जिसे किमाड़ी, केम्पटी फॉल और कुठाल गेट जैसे प्रवेश बिंदुओं पर दिखाना अनिवार्य है।
यह कदम मुख्य रूप से बढ़ती भीड़‑भाड़ और ट्रैफिक जाम, पर्यावरणीय दबाव और डाटा‑आधारित प्रबंधन को नियंत्रित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। राज्य प्रशासन को उम्मीद है कि इससे टूरिस्टिंग अनुभव बेहतर होगा, साथ ही स्थानीय लोगों की असुविधा कम होगी।