दिल्ली के सीएम केजरीवाल की न्यायिक हिरासत राउज एवेन्यू कोर्ट ने 27 अगस्त तक बढ़ाई

राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को 27 अगस्त तक बढ़ा दिया है, जो कि कथित आबकारी नीति घोटाले के सिलसिले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज किए गए भ्रष्टाचार के मामले से जुड़ा हुआ है।

इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने की याचिका को अस्वीकार कर दिया था, जिससे उनकी निरंतर न्यायिक हिरासत की स्थिति स्पष्ट हो गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भूइयां की पीठ ने सीबीआई की ओर से केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ उनकी याचिका पर जांच एजेंसी को नोटिस जारी किया। पीठ ने केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि हम कोई अंतरिम जमानत नहीं दे रहे हैं। हम नोटिस जारी करेंगे। इस मामले पर अगली सुनवाई के लिए 23 अगस्त की तारीख तय की गई।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया। दरअसल, सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से कोई भी कोर्ट में उपस्थित नहीं था।

दरअसल, केजरीवाल ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई की ओर से उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए जमानत अंतरिम मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से 23 अगस्त तक जवाब मांगा और उन्हें अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया।

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