सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश: हाई सिक्योरिटी ज़ोन में शूटिंग, फोटो और वीडियो पर पूरी तरह रोक

सुप्रीम कोर्ट ने 10 सितंबर 2025 को एक नया परिपत्र जारी कर अपने हाई सिक्योरिटी जोन में फोटो खींचने, वीडियो बनाने और रील्स बनाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। कोर्ट का यह कदम परिसर की सुरक्षा, अनुशासन और गोपनीयता बनाए रखने के लिए उठाया गया है। नए निर्देशों के अनुसार अब मोबाइल फोन, कैमरा, ट्राइपॉड, सेल्फी स्टिक जैसे उपकरणों का उपयोग हाई सिक्योरिटी जोन में नहीं किया जा सकेगा।

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा बार‑बार की गई मांगों के बाद यह आदेश लागू किया गया। बार एसोसिएशन ने कोर्ट परिसर में सेल्फी और रील्स बनाने की प्रवृत्ति को रोकने की जरूरत बताई थी, जिससे कोर्ट की गरिमा प्रभावित हो रही थी। अब केवल लो सिक्योरिटी जोन में मीडिया को निर्धारित क्षेत्र में साक्षात्कार या लाइव रिपोर्टिंग की अनुमति दी जाएगी। अन्य सभी क्षेत्रों में फोटो और वीडियोग्राफी पर रोक रहेगी।

इस आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने कहा कि परिसर में सुरक्षा सर्वोपरि है और इस आदेश से न केवल गोपनीयता बनी रहेगी, बल्कि कोर्ट की गरिमा और कार्य प्रणाली भी सुरक्षित होगी। यह कदम कोर्ट परिसर में अनुशासन और शांति बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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