सत्कर्म संस्था पर प्रतिबंध की याचिका हाईकोर्ट के सवालों के बाद वापस, अधिवक्ताओं ने आगे बढ़ाने से परहेज़ किया

मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को सनातन संस्था पर प्रतिबंध लगाने की 2011 में दायर की गई जनहित याचिका को वापस लेने की अनुमति दी। अदालत ने याचिकाकर्ता विजय नामदेव रोकड़े से पूछा कि उनकी याचिका किस आधार पर स्वीकार्य है। इसके बाद, याचिकाकर्ता के वकील ने याचिका वापस ले ली।

याचिका में सनातन संस्था पर आतंकवाद से जुड़े होने का आरोप लगाया गया था। हालांकि, केंद्र सरकार ने पर्याप्त साक्ष्य न होने का हवाला देते हुए आरोपों को खारिज किया है, और संस्था ने सभी आरोपों से इनकार किया है।

यह मामला सनातन संस्था की गतिविधियों को लेकर लंबे समय से विवादों में रहा है। संस्था के सदस्य कथित रूप से कई हत्याओं में शामिल रहे हैं, लेकिन संस्था ने इन आरोपों को निराधार बताया है।

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