देश

SC ने केंद्र और NCERT से मांगा जवाब: ट्रांसजेंडर समावेशी यौन शिक्षा पर अगले कदम तय होगा

SC ने केंद्र और NCERT से मांगा जवाब: ट्रांसजेंडर समावेशी यौन शिक्षा पर अगले कदम तय होगा

आज, 1 सितंबर 2025 को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) और विभिन्न राज्यों से ट्रांसजेंडर समावेशी यौन शिक्षा (CSE) को विद्यालय पाठ्यक्रमों में शामिल करने के संबंध में जवाब मांगा है।

यह आदेश दिल्ली की 16 वर्षीय छात्रा काव्या मुखर्जी साहा की याचिका पर दिया गया है। साहा ने अपनी याचिका में मांग की थी कि विद्यालयों में यौन शिक्षा में ट्रांसजेंडर और लैंगिक विविधता को समाहित किया जाए। उनका कहना था कि NCERT ने आरटीआई के जवाब में स्वीकार किया है कि इस विषय पर कोई सामग्री पाठ्यक्रम में शामिल नहीं की गई है, जिससे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व आदेशों की अवहेलना हो रही है।

साहा के वकील गोपाल शंकरणारायणन ने अदालत में कहा कि यौन शिक्षा केवल जैविक पहलुओं तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसमें लैंगिक संवेदनशीलता और ट्रांसजेंडर समावेशिता को भी शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि NCERT ने 2024 में एक शिक्षक प्रशिक्षण मैनुअल जारी किया था, जिसे बाद में विवाद के कारण हटा लिया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र, NCERT और संबंधित राज्यों से 15 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 15 सितंबर 2025 को होगी। यह मामला शिक्षा प्रणाली में समावेशिता और लैंगिक विविधता की स्वीकृति के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

Exit mobile version