इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज, सर्वे का रास्ता हुआ साफ

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल स्थित शाही जामा मस्जिद से जुड़ी मुस्लिम पक्ष की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है, जिससे मस्जिद परिसर के सर्वे का रास्ता साफ हो गया है। यह याचिका सिविल कोर्ट के 19 नवंबर 2024 के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी, जिसमें मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया गया था।

मस्जिद कमेटी ने इस आदेश को चुनौती देते हुए दावा किया था कि उन्हें बिना सुने यह आदेश पारित किया गया और कोर्ट को सर्वे का आदेश देने का अधिकार नहीं है। हालांकि, हाईकोर्ट ने इन दलीलों को अस्वीकार करते हुए सिविल रिवीजन याचिका खारिज कर दी।

अब यह मामला संभल की जिला अदालत में चलेगा, जहां सर्वे की प्रक्रिया जारी रहेगी। इस फैसले से मस्जिद कमेटी को कानूनी रूप से बड़ा झटका लगा है।

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