शाहरुख और गौरी खान को दिल्ली हाई कोर्ट का समन, समीर वानखेड़े ने मानहानि में 2 करोड़ का मुआवजा मांगा

दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार, 8 अक्टूबर 2025 को अभिनेता शाहरुख खान, उनकी पत्नी गौरी खान की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट और ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स को समन जारी किया है। यह समन भारतीय राजस्व सेवा (IRS) के अधिकारी समीर वानखेड़े द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे के सिलसिले में जारी किया गया है। वानखेड़े का आरोप है कि नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज़ ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ में उन्हें नकारात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिससे उनकी छवि को नुकसान पहुंचा है। यह सीरीज़ आर्यन खान द्वारा निर्देशित है और शाहरुख और गौरी खान की प्रोडक्शन कंपनी द्वारा निर्मित है।

वानखेड़े ने अदालत से अनुरोध किया है कि वह इस सीरीज़ के उन दृश्यों को हटाने का आदेश दे, जिनमें उनकी छवि को नकारात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने ₹2 करोड़ का मुआवजा भी मांगा है, जिसे वह मुंबई के टाटा मेमोरियल कैंसर अस्पताल को दान करना चाहते हैं। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 30 अक्टूबर 2025 को निर्धारित की है।

यह मामला शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से जुड़े 2021 के ड्रग्स मामले से संबंधित है, जिसमें समीर वानखेड़े ने जांच अधिकारी के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वानखेड़े का कहना है कि इस सीरीज़ के माध्यम से उनके पेशेवर कार्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है, जिससे उनके पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

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