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मिली जमानत: सपा नेता आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दी राहत, लेकिन अब भी जेल से नहीं आयेंगे बाहर

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सपा नेता आजम खान यूपी की सियासी चर्चाओं में लगातार बने हुए हैं. इस बीच आज उनको इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. उन्हें शत्रु संपत्ति मामले में जमानत मिल गई है. आपको बता दें की पिछले दो साल से सपा नेता सीतापुर जेल में बंद हैं.

जिस मामले में आजम खान की जमानत याचिका मंजूर हुई है वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति गलत तरीके से कब्जा करने को लेकर है. इस मामले में आखिरी बार पांच मई को सुनवाई हुई थी. तब फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था. लेकिन अब सपा नेता को आखिरकार इस मामले में राहत दे दी गई है. इससे पहले उन्हें 71 मामलों में पहले ही जमानत दी जा चुकी है.

जमानत मिलने के बाद भी आजम जेल से बाहर नहीं आयेंगे क्योंकि कुछ दिन पहले ही बीजेपी नेता आकाश सकसेना ने उनके खिलाफ एक शिकायत दर्ज करवाई थी. जिसमे आरोप लगाया गया कि आजम खान ने रामपुर पब्लिक स्कूल की बिल्डिंग का सर्टिफिकेट फ़र्ज़ी बनवा कर मान्यता प्राप्त की थी.

इस मामले में अभी तक कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई. मामले में 19 मई को रामपुर कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है. जिसमे उन्हें राहत मिलती है या फिर झटका, यह उसी दिन पता चलेगा.

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