अब NCR में भी पटाखों पर पाबंदी! सुप्रीम कोर्ट ने दिया एक महीने में बैन लगाने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार द्वारा पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर लगाए गए पूर्ण प्रतिबंध को बरकरार रखते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के राज्यों—राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा—को एक माह के भीतर इसी तरह का प्रतिबंध लागू करने का निर्देश दिया है।

न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुयान की पीठ ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 5 के तहत यह आदेश जारी किया, जिससे इन राज्यों को वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या से निपटने के लिए कठोर कदम उठाने का निर्देश दिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि “ग्रीन पटाखों” को भी छूट नहीं दी जाएगी, क्योंकि इनके प्रदूषण स्तर में केवल 30% की कमी होती है, जो पर्याप्त नहीं है।

इसके अतिरिक्त, अदालत ने सभी एनसीआर राज्यों को निर्देश दिया है कि वे पटाखों के उपयोग पर निगरानी रखने और शिकायतों के निवारण के लिए एक प्रभावी प्रणाली स्थापित करें।

यह निर्णय दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में बढ़ते वायु प्रदूषण और नागरिकों के स्वास्थ्य के अधिकार की रक्षा के लिए लिया गया है, जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित है।

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