सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार, 15 अक्टूबर 2025 को दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में दिवाली के अवसर पर ग्रीन पटाखों की बिक्री और प्रयोग की अनुमति दी है। यह अनुमति 18 से 21 अक्टूबर तक सीमित रहेगी। कोर्ट ने इसे पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रति संतुलित दृष्टिकोण के रूप में प्रस्तुत किया है।
निर्माण और बिक्री केवल उन्हीं ग्रीन पटाखों की होगी, जिन्हें राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (NEERI) और पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (PESO) से प्रमाणित किया गया हो। इन पटाखों में एक वैध QR कोड होना अनिवार्य होगा, जिससे उनकी ट्रेसबिलिटी सुनिश्चित हो सके।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों की बिक्री केवल अधिकृत स्थानों से ही की जाएगी। इसके अलावा, पुलिस विभाग को नियमित निरीक्षण दल गठित करने और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। ई-कॉमर्स वेबसाइटों के माध्यम से पटाखों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
यह आदेश दिल्ली सरकार की उस याचिका के बाद आया है, जिसमें ग्रीन पटाखों की बिक्री और प्रयोग की अनुमति देने की मांग की गई थी। कोर्ट ने इसे एक अस्थायी व्यवस्था के रूप में प्रस्तुत किया है, जिससे यह आकलन किया जा सके कि पर्यावरण पर इसके प्रभाव क्या ह