ताजा हलचल

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगी जवाबी राय, ड्यूटी-फ्री पीली मटर आयात पर लगाम लगाने की याचिका पर करेगा विचार

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगी जवाबी राय, ड्यूटी-फ्री पीली मटर आयात पर लगाम लगाने की याचिका पर करेगा विचार

सुप्रीम कोर्ट ने 25 सितंबर 2025 को केंद्र सरकार से पीली मटर के ड्यूटी-फ्री आयात पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका पर जवाब मांगा है। किसान महासभा द्वारा दायर जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि यह आयात स्थानीय दलहन उत्पादकों की आजीविका को प्रभावित कर रहा है। अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने अदालत में कहा कि पीली मटर का आयात प्रति किलोग्राम ₹35 की दर से हो रहा है, जबकि घरेलू दलहन जैसे तूर, मूंग और उरद की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) ₹85 प्रति किलोग्राम है। इससे किसानों को अपने उत्पाद बेचने में कठिनाई हो रही है।

भूषण ने यह भी बताया कि कृषि मंत्रालय और नीति आयोग ने भी पीली मटर के आयात पर रोक लगाने की सिफारिश की है और घरेलू उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया है।

कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार से जवाब मांगा है और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता जताई है कि उपभोक्ताओं को किसी भी संभावित कमी का सामना न करना पड़े। अदालत ने भूषण से यह भी पूछा कि क्या उन्होंने पीली मटर के स्वास्थ्य पर प्रभाव का अध्ययन किया है, क्योंकि कुछ देशों में इसे पशु आहार के रूप में उपयोग किया जाता है। भूषण ने इस पर चिंता व्यक्त की और कहा कि इसके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं।

यह मामला भारतीय कृषि नीति, उपभोक्ता हित और खाद्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, और सुप्रीम कोर्ट की आगामी सुनवाई में इस पर निर्णय लिया जाएगा।

Exit mobile version