सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की न्यायिक जांच की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि हमले की सच्चाई का पता लगाने के लिए एक स्वतंत्र न्यायिक जांच हो, लेकिन कोर्ट ने इसे निराधार मानते हुए खारिज कर दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले की जांच पहले ही राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) द्वारा की जा रही है और कोई और जांच की आवश्यकता नहीं है।
यह आतंकी हमला इस साल पहलगाम में हुआ था, जिसमें सुरक्षा बलों को निशाना बनाया गया था। हमले के बाद कई आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था और आतंकवादी संगठनों के खिलाफ जांच चल रही है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि यह हमला पूरी तरह से योजनाबद्ध था और इसमें पाकिस्तान से निर्देश मिल सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई और सरकार की ओर से चल रही जांच प्रक्रिया के प्रति विश्वास को और मजबूत करता है। कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए यह भी कहा कि न्यायिक जांच की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि मौजूदा जांच से स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।