‘मैच होना चाहिए’: भारत-पाकिस्तान एशिया कप मुकाबले के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

भारत और पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर 2025 को दुबई में होने वाले एशिया कप क्रिकेट मैच को रद्द करने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा, “यह केवल एक मैच है, होने दीजिए।” यह टिप्पणी जस्टिस जे.के. महेश्वरी और जस्टिस विजय बिष्णोई की पीठ ने की।

यह याचिका चार विधि छात्रों ने दायर की थी, जिन्होंने पुलवामा हमले और ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में तर्क दिया कि इस मैच से राष्ट्रीय सम्मान को ठेस पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि क्रिकेट को राष्ट्रीय हित से ऊपर नहीं रखा जा सकता। हालांकि, कोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया और मैच की स्थगन याचिका खारिज कर दी।

इससे पहले, भारत सरकार ने स्पष्ट किया था कि द्विपक्षीय क्रिकेट संबंधों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, और एशिया कप जैसे बहुपक्षीय टूर्नामेंट में भागीदारी जारी रहेगी। बीसीसीआई ने भी कहा कि वे सरकार की नीति का पालन कर रहे हैं।

इस निर्णय से यह स्पष्ट होता है कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रीय सुरक्षा या सम्मान से जुड़े मामलों में खेल आयोजनों में हस्तक्षेप करने से बचता है, जब तक कि कोई आपातकालीन स्थिति न हो।

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