बीजेपी नेता हत्याकांड: कांग्रेस नेता विनय कुलकर्णी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, सरेंडर की मोहलत बढ़ाने की याचिका खारिज

बीजेपी नेता योगेश गौड़ा हत्याकांड मामले में कांग्रेस नेता विनय कुलकर्णी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने आत्मसमर्पण के लिए अधिक समय मांगा था। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, और कुलकर्णी को तय समयसीमा में ही सरेंडर करना होगा।

यह मामला वर्ष 2016 का है, जब धारवाड़ में भाजपा पार्षद योगेश गौड़ा की दिनदहाड़े हत्या कर दी गई थी। इस मामले में सीबीआई ने विनय कुलकर्णी को मुख्य षड्यंत्रकारी बताया था। इससे पहले कर्नाटक हाईकोर्ट ने उन्हें कुछ समय की राहत दी थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें और मोहलत देने से इनकार कर दिया है।

कोर्ट के फैसले के बाद कुलकर्णी पर बढ़ा दबाव है कि वे जल्द ही जांच एजेंसियों के सामने आत्मसमर्पण करें। इस घटनाक्रम को लेकर कर्नाटक की सियासत में एक बार फिर हलचल मच गई है। बीजेपी ने इसे न्याय की जीत बताया है, वहीं कांग्रेस खेमे में इसे राजनीतिक प्रतिशोध के रूप में देखा जा रहा है।

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