कल तक का है आपके पास वक्त, फिर पैन-आधार लिंकिंग के लिए लगेंगे 1000 रुपये!

अगर आपने अपने स्थायी खाता संख्या (PAN) को आधार से अभी तक नहीं जोड़ा है तो आपके पास अब केवल एक दिन का वक्त बचा है. 31 मार्च 2021 तक आपके पास मौका है. 1 अप्रैल दस्तक दे उससे पहले आप इस काम को निपटा लें. वरना पैन कार्ड से जुड़े काम में परेशानी हो सकती है.

दरअसल, PAN को आधार से जोड़ने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2021 है. अगर आप 31 मार्च से पहले अपने पैन नंबर को आधार कार्ड से लिंक नहीं करते हैं तो फिर आपका पैन कार्ड अगले महीने से निष्क्रिय हो जाएगा. यही नहीं, 31 मार्च के बाद पैन और आधार से लिंक करने पर जुर्माने के तौर पर 1,000 रुपये देने होंगे.

सरकार ने पिछले हफ्ते लोकसभा में वित्त विधेयक 2021 पारित किया, जहां एक नया सेक्शन 234H डाला गया, जिसके तहत आधार के साथ अपने पैन को जोड़ने में देरी करने पर 1,000 रुपये तक लेट फीस भरनी पड़ेगी. वहीं, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) भी कई बार पैन कार्ड होल्डर्स से आधार लिंकिंग की अपील कर चुका है.

CBDT की ओर से कहा गया है कि अब पैन-आधार जोड़ने के लिए डेडलाइन नहीं बढ़ेगी.अगर आप समय से पहले पैन-आधार लिंक नहीं करते हैं तो इसे दो बड़े नुकसान हैं. पहला- आपका पैन कार्ड 1 अप्रैल 2021 के बाद अमान्य हो जाएगा.

दूसरा- अगर आप 31 मार्च के बाद जोड़ते हैं तो फिर लेट फीस के तौर पर 1000 रुपये भरने होंगे. ITR फाइलिंग से लेकर बैंक की KYC तक में दोनों (PAN, आधार) या दोनों में से एक काम आते ही आते हैं.दरअसल, आज की तारीख में पैन कार्ड हर वित्तीय कामकाज के लिए बेहद जरूरी दस्तावेज है.

बैंक अकाउंट खुलवाने और म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए भी पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ती है. इसके अलावा 50,000 रुपये से अधिक के लेनदेन के लिए भी पैन कार्ड आवश्यक है.

ये है पैन-आधार लिंकिंग का तरीका

  • सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर जाना होगा.
  • यहां बाईं तरफ आपको आधार लिंक का विकल्प दिखाई देगा.
  • इसके बाद नया पेज खुलेगा, जिसके सबसे ऊपर लाल रंग में लिखा Click here मिलेगा.
  • अगर आपने पहले ही अपना पैन और आधार लिंक किया है, तो इसका स्टेटस इस पर क्लिक कर वेरीफाई कर सकते हैं.
  • अगर लिंकिंग नहीं की है तो Click here के नीचे दिए बॉक्स में पैन, आधार नंबर, अपना नाम और दिया हुआ कैप्चा एंटर करना होगा.
  • अगर आपने पहले ही अपना पैन और आधार लिंक किया है, तो इसका स्टेटस इस पर क्लिक कर वेरीफाई कर सकते हैं.
  • अगर लिंकिंग नहीं की है तो Click here के नीचे दिए बॉक्स में पैन, आधार नंबर, अपना नाम और दिया हुआ कैप्चा एंटर करना होगा.

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