उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की विशेष MP/MLA अदालत ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (SBSP) के विधायक अब्बास अंसारी को 2022 के एक घृणास्पद भाषण मामले में दोषी ठहराते हुए दो साल की सजा सुनाई है। यह मामला 3 मार्च 2022 को मऊ के पहाड़पुर मैदान में आयोजित एक जनसभा से संबंधित है, जहां उन्होंने चुनाव परिणामों के बाद प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ “हिसाब-किताब” करने की धमकी दी थी।
अदालत ने अब्बास अंसारी को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 189 (लोक सेवक को भयभीत करने का प्रयास) और 153-A (धार्मिक आधार पर वैमनस्य फैलाना) के तहत दो-दो साल, धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत एक साल और धारा 171-F (चुनाव में अनुचित प्रभाव) के तहत छह महीने की सजा सुनाई है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी, और उन पर ₹3,000 का जुर्माना भी लगाया गया है।
इस सजा के परिणामस्वरूप, अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता समाप्त हो सकती है, क्योंकि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार, दो साल या उससे अधिक की सजा पाने वाले जनप्रतिनिधि की सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाती है।
इस मामले में अब्बास के चुनाव एजेंट मंसूर अंसारी को भी छह महीने की सजा सुनाई गई है, जबकि उनके छोटे भाई उमर अंसारी को अदालत ने बरी कर दिया है। अब्बास अंसारी ने इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देने की योजना बनाई है।