नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव पर हाईकोर्ट की रोक: नतीजे सीलबंद लिफाफे में, 18 अगस्त को होगी सुनवाई

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के परिणाम की घोषणा को बंद लिफाफे में सुरक्षित रखते हुए रोक लगा दी है। यह आदेश उस समय आया जब मतदान दिवस पर पांच कांग्रेस-समर्थित जिला पंचायत सदस्य गायब हो गए थे, जिसको लेकर हाईकोर्ट ने विशेष दिशा-निर्देश जारी किए।

जिला निर्वाचन अधिकारी वंदना सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों के अभिकर्ताओं की मौजूदगी में देर रात मतगणना सम्पन्न हुई, लेकिन परिणाम को अंतिम घोषणा के लिए नहीं रखा गया है। इसके जगह परिणाम अब सीलबंद लिफाफे में सुरक्षित रखे गए हैं।

अब यह बंद लिफाफा 18 अगस्त को हाईकोर्ट में पेश किया जाएगा, जहाँ यह तय किया जाएगा कि वे पांच सदस्य जिन्हें वोट डालने नहीं दिया गया था, उन्हें मतदाताओं की प्रक्रिया में शामिल किया जाए या नहीं। अजीब सी राजनीतिक सनसनी के बीच यह मामला चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और वैधता पर हाईकोर्ट की कवरेज का महत्वपूर्ण उदाहरण बन गया है।

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