उत्तराखंड SEC ने हाईकोर्ट में लगाई गुहार: डुअल वोटर लिस्ट पर रोक हटे, पंचायत चुनाव को मिले मंजूरी

उत्तराखंड की राज्य चुनाव आयोग (SEC) ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है, जिसमें पंचayat चुनाव की प्रक्रिया को बाधित करने वाले “डुअल वोटर लिस्ट” पर लगी रोक हटाने की मांग की गई है। आयोग का कहना है कि दोहरी मतदाता सूची धारकों के खिलाफ रोक के चलते मौजूदा तीन-स्तरीय पंचायत चुनावों की प्रक्रिया रुक गई है, जबकि लाखों मतदाताओं की तैयारियाँ और नामांकन पूरी हो चुके हैं।

ध्यान रहे कि हाईकोर्ट ने पहले ही उत्तराखंड SEC के स्पष्टीकरण पर रोक लगाई थी, जिसमें कहा गया था कि किसी उम्मीदवार का नाम शहरी और ग्रामीण दोनों मतदाता सूचियों में होने पर नामांकन रद्द नहीं किया जाएगा । न्यायालय ने इस स्पष्टीकरण को Panchayati Raj Act की धारा 9(6) और 9(7) का उल्लंघन बताया और चुनाव प्रक्रिया को रोक दिया।

अब SEC ने उच्च न्यायालय से अनुरोध किया है कि डुअल वोटर लिस्ट मामले की शुरुआत में ही सुनवाई हो और जो रोक है उसे तत्काल हटा दिया जाए, ताकि 24 व 28 जुलाई को निर्धारित चुनाव समय पर हो सकें। आयोग का कहना है कि चुनावों की तैयारियों पर भारी आर्थिक और प्रशासनिक दबाव है, और चुनाव स्थगित होने से संसाधनों की बर्बादी होगी ।

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