उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPCL) द्वारा बिजली दरों में 8.54% (63 पैसे प्रति यूनिट) की वृद्धि के लिए दायर पुनर्विचार याचिका को उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग (UERC) ने खारिज कर दिया है। आयोग ने इस याचिका को निराधार और समय सीमा के भीतर न होने के कारण अस्वीकार किया। आयोग के अध्यक्ष एमएल प्रसाद और सदस्य (कानून) अनुराग शर्मा ने इस निर्णय में कहा कि यूपीसीएल की याचिका में कोई ठोस आधार नहीं था।
पिछले अप्रैल में, आयोग ने बिजली दरों में 6.92% की वृद्धि की थी, जिससे घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 0.49 रुपये प्रति यूनिट, गैर-घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 0.69 रुपये प्रति यूनिट, और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए 0.64 रुपये प्रति यूनिट की वृद्धि हुई थी। यूपीसीएल ने इस वृद्धि को 919.71 करोड़ रुपये की रिकवरी के आधार पर प्रस्तावित किया था।
आयोग ने यूपीसीएल को सुझाव दिया कि वह अपनी कार्यक्षमता में सुधार करे, जिससे उपभोक्ताओं और कंपनी दोनों को लाभ होगा। हालांकि, यूपीसीएल के प्रबंध निदेशक अनिल कुमार ने कहा कि वे आयोग के निर्णय का अध्ययन करेंगे और उसके बाद ही आगे की कार्रवाई पर विचार करेंगे।