कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री को कहा: ‘जाओ और माफी मांगो’

15 मई 2025 को, भारत के उच्चतम न्यायालय ने मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह को भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर कड़ी फटकार लगाई। मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई ने शाह के बयानों को ‘अस्वीकार्य और असंवेदनशील’ बताते हुए कहा, “आप जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए।” उन्होंने शाह से उच्च न्यायालय में जाकर माफी मांगने की सलाह दी।

यह विवाद 12 मई को इंदौर में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में शाह द्वारा किए गए बयानों से उत्पन्न हुआ। शाह ने कर्नल कुरैशी को “आतंकवादियों की बहन” कहकर संबोधित किया, जो कि ऑपरेशन सिंदूर में मीडिया ब्रीफिंग में शामिल हुई थीं। उनके इस बयान ने व्यापक आलोचना को जन्म दिया।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए पुलिस को शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। शाह ने बाद में एक वीडियो जारी कर अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगी और कहा कि यदि किसी की भावनाएं आहत हुई हैं, तो वह दस बार भी माफी मांगने को तैयार हैं।

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