केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल करते हुए स्पष्ट किया है कि वक्फ कानून के तहत धार्मिक अधिकारों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। सरकार ने कहा कि वक्फ बोर्ड का उद्देश्य धार्मिक स्थलों का प्रबंधन करना और उनका संरक्षण करना है, न कि इन अधिकारों में कोई हस्तक्षेप करना। हलफनामे में सरकार ने यह भी बताया कि वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आने वाले मामलों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।
इसके साथ ही केंद्र सरकार ने यह भी कहा कि वक्फ के मामलों में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन किया जाएगा और वक्फ संस्थानों की देखरेख में पारदर्शिता बनी रहेगी। सरकार ने वक्फ कानून के तहत अपने दायित्वों को स्पष्ट रूप से निभाने की प्रतिबद्धता जताई है और इसे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों के खिलाफ नहीं मानते हुए इसे सुसंगत और उचित बताया है।
यह हलफनामा उस मामले में दाखिल किया गया था, जिसमें वक्फ बोर्ड द्वारा विभिन्न धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप की आशंका जताई गई थी। केंद्र का कहना है कि कोई भी बदलाव धार्मिक अधिकारों के खिलाफ नहीं होगा।