कोलकाता गैंगरेप केस: आरोपी मोनोजित मिश्रा का वकील लाइसेंस रद्द, कॉलेज से भी निकाला गया

कोलकाता में दक्षिण कोलकाता लॉ कॉलेज की अधिकृत शिकायत के एक सप्ताह बाद, विवेचना के मुख्य आरोपी मोनोजित मिश्रा का वकील लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल बार काउंसिल की बुधवार (2 जुलाई) को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया, जिससे वह अब राज्य के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकेंगे।

इस मामले की शुरुआत 25 जून को उस 24 वर्षीय लॉ छात्रा के साथ कथित गैंगरेप की घटना से हुई। पुलिस ने मिश्रा, सह-आरोपी जैब अहमद और प्रमित मुखर्जी के साथ एक गार्ड को भी गिरफ्तार किया है ।

बार काउंसिल के इस कड़े कदम को व्यापक समर्थन मिल रहा है, जो आरोप की गंभीरता और विभाजनकारी प्रतिक्रिया को देखते हुए उठाया गया है । कॉलेज प्रशासन ने भी मिश्रा की नौकरी समाप्त कर दी है, और उसे कॉलेज से निकाल दिया गया है।

विशेष जांच दल (SIT) मामले की गहराई से समीक्षा कर रहा है, जिसमें लगभग 17 गवाहों से पूछताछ और 42 सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण शामिल है। पुलिस का मानना है कि इस कदम से न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी और अन्य संभावित साक्ष्य भी सामने आएंगे।

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