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उत्तराखंड में 10 अगस्त तक बढ़ा कोरोना कर्फ्यू, पर्यटकों या बाहरियों के लिए ये हैं नये नियम

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सांकेतिक फोटो

उत्तराखंड में कोरोना महामारी का असर कम होने के बाद भी सरकार कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती. राज्य के मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधू ने ये आदेश जारी किए हैं, जिनके मुताबिक 10 अगस्त की सुबह तक के लिए कोविड कर्फ्यू को बढ़ाया गया है.

इन आदेशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जो लोग पर्यटन या अन्य कारणों से उत्तराखंड पहुंचेंगे, उनके लिए किस तरह के नियम लागू किए जाएंगे.

रेल, एयर या सड़क मार्ग से उत्तराखंड पहुंचने वाले उन लोगों को अपने साथ 72 घंटे पहले तक की आरटीपीसीआर, ट्रूनेट या एंटीजन टेस्ट की रिपोर्ट अपने साथ रखनी होगी, जिनके पास दोनों वैक्सीन डोज़ का सर्टिफिकेट नहीं है.

जिन लोगों के पास दोनों डोज़ का सर्टिफिकेट 15 दिन पुराना होगा, उन्हें बगैर टेस्ट रिपोर्ट या कोरोना जांच के राज्य में प्रवेश मिल जाएगा. इनके अलावा, जो भी लोग होंगे, उन्हें स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा.

सरकारी व प्राइवेट स्कूलों में कक्षा 9 से 12वीं तक की क्लासेस शुरू करने संबंधी गाइडलाइन जारी की गई है, जो कि यथावत है. इसके साथ ही, सामाजिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक, राजनीतिक कार्यक्रमों में सीमित संख्या रखने की बात कही गई है, लेकिन स्पष्ट तौर पर संख्या नहीं बताई गई.

इसी तरह, पर्यटकों की भीड़ न जुटे, इसके लिए भी वीकेंड पर पर्यटन को लेकर व्यवस्था बनाने का फैसला लेने का अधिकार ज़िला अधिकारियों को दिया गया है. कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन न करने या मास्क न पहनने वालों पर चालानी कार्रवाई के निर्देश भी हैं.

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