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बाटला हाउस एनकाउंटर मामला: दिल्ली की एक अदालत ने दोषी आरिज खान को सुनाई फांसी की सजा

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नई दिल्ली| सोमवार को दिल्ली की एक अदालत ने पुलिस निरीक्षक मोहन चंद शर्मा की हत्या और 2008 बाटला हाउस मुठभेड़ से जुड़े अन्य मामलों के दोषी आरिज खान को फांसी की सजा सुनाई है. अदालत ने इस केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस करार देते हुए दोषी आरिज को फांसी की सजा सुनाई है.

अदालत ने आरिज खान पर 11 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. साथ ही अदालत ने निर्देश दिए हैं कि 10 लाख रुपये तत्काल प्रभाव से मरहूम इंस्पेक्टर शर्मा के परिवार को दिए जाएं.

पुलिस ने आतंकवादी संगठन ‘इंडियन मुजाहिदीन’ से कथित रूप से जुड़े खान को मौत की सजा दिए जाने का अनुरोध किया था और कहा था कि यह केवल हत्या का मामला नहीं है, बल्कि न्याय की रक्षा करने वाले कानून प्रवर्तन अधिकारी की हत्या का मामला है.

जिसके बाद अदालत ने यह फैसला दिया है. पुलिस की ओर से पेश हुए अतिरिक्त लोक अभियोजक एटी अंसारी ने कहा कि इस मामले में ऐसी सजा दिए जाने की आवश्यकता है, जिससे अन्य लोगों को भी सीख मिले और यह सजा मृत्युदंड होनी चाहिए. खान के वकील ने मृत्युदंड का विरोध किया था.

दक्षिणी दिल्ली के जामिया नगर इलाके में 2008 में बाटला हाउस मुठभेड़ के दौरान दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ के निरीक्षक शर्मा की हत्या कर दी गई थी.

इस मामले के संबंध में जुलाई 2013 में एक अदालत ने इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादी शहजाद अहमद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. इस फैसले के विरुद्ध अहमद की अपील हाईकोर्ट में लंबित है.

आरिज खान घटनास्थल से भाग निकला था और उसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया था. खान को 14 फरवरी 2018 को पकड़ा गया और तब से उस पर मुकदमा चल रहा है.

दिल्ली की एक अदालत ने 2008 में बाटला हाउस मुठभेड़ के दौरान हुई शर्मा की हत्या और अन्य अपराधों के लिए आरिज खान को आठ मार्च को दोषी ठहराया था. अदालत ने कहा था कि यह साबित होता है कि आरिज खान और उसके साथियों ने पुलिस अधिकारी पर गोली चलाई और उनकी हत्या की.


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