चिराग पासवान को दिल्ली हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका, लोकसभा स्पीकर के खिलाफ याचिका खारिज

चिराग पासवान को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. चिराग पासवान की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. हाईकोर्ट ने कहा कि चिराग पासवान की याचिका में कोई आधार नहीं है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि मामला लोकसभा स्पीकर के पास पेडिंग है. लिहाजा आदेश देने की कोई जरूरत नहीं है.

लोक जनशक्ति पार्टी (एलजेपी) में टूट के बाद पार्टी पर पर किसका हक है इसे लेकर चिराग पासवान ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी.

चिराग ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर लोकसभा अध्यक्ष के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें उनके चाचा पशुपति पारस की अगुवाई वाले गुट को सदन में एलजेपी के तौर पर मान्यता दी है।


मुख्य समाचार

मुजफ्फरपुर SSP का बड़ा एक्शन, 16 पुलिसकर्मी निलंबित, माफियाओं से साठगांठ का आरोप

​बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एसएसपी सुशील कुमार ने...

विज्ञापन

Topics

More

    पहलगाम हमले के बाद हाफिज सईद की सुरक्षा 4 गुना बढ़ी, पाक सेना तैनात

    ​पाकिस्तान ने लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख हाफिज सईद की सुरक्षा...

    पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान में बड़ा फेरबदल, ISI चीफ आसिम मलिक बने नए NSA

    ​पाकिस्तान ने इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) के मौजूदा प्रमुख लेफ्टिनेंट...

    Related Articles