चिराग पासवान को दिल्ली हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका, लोकसभा स्पीकर के खिलाफ याचिका खारिज

चिराग पासवान को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. चिराग पासवान की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. हाईकोर्ट ने कहा कि चिराग पासवान की याचिका में कोई आधार नहीं है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि मामला लोकसभा स्पीकर के पास पेडिंग है. लिहाजा आदेश देने की कोई जरूरत नहीं है.

लोक जनशक्ति पार्टी (एलजेपी) में टूट के बाद पार्टी पर पर किसका हक है इसे लेकर चिराग पासवान ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी.

चिराग ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर लोकसभा अध्यक्ष के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें उनके चाचा पशुपति पारस की अगुवाई वाले गुट को सदन में एलजेपी के तौर पर मान्यता दी है।


मुख्य समाचार

मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में हुई उत्तराखंड नागरिक उड्डयन की समीक्षा बैठक

देहरादून| मंगलवार को मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने प्रदेश में...

भारत की स्टार स्मृति मंधाना बनीं नंबर वन महिला बल्लेबाज

दुबई| अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) द्वारा मंगलवार को जारी...

उत्तराखंड सरकार की नई पहल: एक दिन के लिए DM और SP बनेंगे 10वीं-12वीं के टॉपर्स

उत्तराखंड में शिक्षा व नेतृत्व क्षमता को बढ़ावा देने...

विज्ञापन

Topics

More

    उत्तराखंड सरकार की नई पहल: एक दिन के लिए DM और SP बनेंगे 10वीं-12वीं के टॉपर्स

    उत्तराखंड में शिक्षा व नेतृत्व क्षमता को बढ़ावा देने...

    भारत की स्टार स्मृति मंधाना बनीं नंबर वन महिला बल्लेबाज

    दुबई| अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) द्वारा मंगलवार को जारी...

    Related Articles