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अगर कोई यात्री बिना सामान के फ्लाइट्स में यात्रा करते हैं तो उन्हें टिकट कीमतों में मिलेगी छूट

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सांकेतिक फोटो

शुक्रवार (26 फरवरी 2021) को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें एयरलाइंस को बिना किसी सामान के यात्रियों को टिकट की कीमतों में छूट देने की अनुमति दी गई है. डीजीसीए एयरलाइंस द्वारा सेवाओं और शुल्क की अनुमति देता है.

इसका मतलब है कि जैसे हमें अतिरिक्त सामान, फ्रंट रो सीट आदि के लिए अतिरिक्त भुगतान करने के लिए कहा जाता है. अब एयरलाइंस शून्य सामान किराए का ऑफर भी कर सकती है. इसका मतलब है कि अगर किसी के पास सामान नहीं है, तो यह कम किराया देना पड़ कर सकता है.

गौर हो कि वर्तमान नियमों के अनुसार, एक यात्री 7 किलोग्राम केबिन सामान और 15 किलोग्राम चेक-इन सामान ले जा सकता है. कोई अतिरिक्त वजन होने पर चार्ज लगता है. डीजीसीए के नए नियम से उड़ान संचालक उन लोगों को कम कीमत पर टिकट मुहैया करा सकेंगे, जो बिना किसी सामान या केवल केबिन सामान के साथ यात्रा करते हैं. रियायत का लाभ उठाने के लिए, यात्रियों को टिकट की बुकिंग के समय घोषणा करनी होगी कि वे कितने सामान ले जा रहे हैं.

एविएशन वॉचडॉग ने एक बयान में कहा कि एयरलाइन बैगेज पॉलिसी के हिस्से के रूप में शेड्यूल एयरलाइनों को मुफ्त सामान भत्ता देने की अनुमति दी जाएगी, साथ ही “शून्य सामान / कोई चेक-इन बैगेज किराया नहीं ” (zero baggage/no check-in baggage fares).

यह इस शर्त के अधीन होगा कि यात्री इस तरह की किराया योजना के तहत टिकट बुक करता है. उन शुल्कों से अवगत कराया गया है जो यात्री एयरलाइन काउंटर पर चेक के लिए सामान के साथ आने पर लागू होंगे. ये चार्ज रिजनेलब होंग, टिकट की बुकिंग के समय यात्री को प्रमुखता से दिखाया किया जाएगा और इसे टिकट पर प्रिंट भी किया जाएगा.

अन्य सेवाओं जैसे मनचाही सीट पर बैठने, भोजन-नाश्ते-पेय शुल्क, एयरलाइन लाउंज, खेल उपकरण शुल्क और संगीत वाद्ययंत्र शुल्क इत्यादि के लिए भी अनबंडलिंग अनुमति दी है. इन अनबंडल्ड सेवाओं की दरें एयरलाइंस द्वारा तय की जाएंगी.

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