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मुंबई में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच धारा 144 लागू, आवाजाही पर प्रतिबंध

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सांकेतिक फोटो


मुंबई| कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर मुंबई पुलिस ने नए प्रतिबंध लगाए हैं. लोगों की आवाजाही और जमाव पर रोक लगाने के लिए पुलिस ने शहर में सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी है.

ये प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं और आगामी 30 सितंबर तक बने रहेंगे. इस दौरान पुलिस ने सिर्फ अतिआवश्यक काम और इमरजेंसी में ही बाहर निकलने की छूट दे रखी है.

इससे पहले अप्रैल और मई महीने में कोरोना के कहर के बाद जून-जुलाई में मुंबई को महामारी से थोड़ी राहत मिलना शुरू हो गई थी. लेकिन अब एक बार फिर से नए मामलों में तेजी आई है. पूरे महाराष्ट्र राज्य में 24 घंटे के भीतर रिकॉर्ड 23 हजार से ज्यादा मामले सामने आए हैं.

गौरतलब है कि महाराष्ट्र देश में कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित राज्य है. अकेले महाराष्ट्र में महामारी के 11,21,221 केस सामने आ चुके हैं. हालांकि इनमें से 7,92,832 रिकवर भी हो चुके हैं और एक्टिव केस की संख्या 2,97,506 है.

अब तक 30,883 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं. महाराष्ट्र में विशेष रूप से मुंबई के डेथ रेट को लेकर भी चिंता जाहिर की जा चुकी है. मुंबई का डेथ रेट राष्ट्रीय औसत से काफी ज्यादा रहा है. इस बीच भारत कोविड-19 महामारी का वैश्विक एपिसेंटर बन चुका है.

देश में कोरोना मरीजों की संख्या 51 लाख के पार कर गई है. इस वक्त पूरे देश में एक्टिव केस की संख्या तकरीबन दस लाख है. हालांकि भारत में मामलों की बढ़ती संख्या के इतर रिकवरी रेट भी तेजी के साथ बढ़ रहा है.

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