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सल्ट विधान सभा उप निर्वाचन- 2021: भारत निर्वाचन आयोग ने एग्जिट पोल के प्रचार पर लगाई रोक

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सांकेतिक फोटो

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जनपद अल्मोड़ा की 49-सल्ट विधान सभा के लिए उप निर्वाचन- 2021 को दृष्टिगत रखते हुए Exit Poll संबन्धी अधिसूचना संख्या-576/ EXIT / 2021 /SDR&Vol-! दिनांक 24 मार्च 2021 निर्देशित किया गया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 क की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग उक्त धारा की उप-धारा (2) के उपबंधों के दृष्टिगत दिनांक 27 मार्च 2021 (शनिवार) को पूर्वान्ह 07ः00 बजे और दिनांक 29 अप्रैल 2021 (गुरूवार) को अपरान्ह 07ः30 बजे तक के बीच की अवधि को ऐसी अवधि के रूप में अधिसूचित करता है जिसके दौरान उपर्युक्त साधारण निर्वाचन / उप-निर्वाचनों के संबंध में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार -प्रसार करने पर प्रतिबंध होगा.

2- इसके अतिरिक्त, यह भी स्पष्ट किया जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 (1) (ख) के अधीन उपर्युक्त साधारण निर्वाचनों/उप-निर्वाचनों के सम्बद्ध मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या अन्य किसी मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबन्ध होगा.

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