GST Meeting: कोरोना संबंधित दवाओं पर छूट रहेगी जारी, पेट्रोल-डीजल पर फैसला नहीं

शुक्रवार को वस्तु एवं सेवा कर काउंसिल की हुई महत्वपूर्ण बैठक में कई फैसले किए गए हैं. कई जीवन रक्षक दवाओं को जीएसटी फ्री कर दिया गया है. पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर सहमति नहीं बन पाई है

वित्त मंत्री ने यह भी ऐलान किया कि कोरोना के इलाज से जुड़ी जिन दवाओं पर जीसएटी दर 30 सितंबर तक के लिए घटाई गई थी, उसे बढ़ाकर अब 31 दिसंबर कर दिया गया है. जीएसटी दर में यह कटौती सिर्फ रेमिडेसिवियर जैसी दवाओं के लिए है. इसमें मेडिकल उपकरण शामिल नहीं हैं.

इससे पहले कोरोना से संबंधित दवाओं पर जीएसटी दरों में छूट दी गई थी जो 30 सितंबर तक लागू थी, अब इस छूट को 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ाया गया है. जीएसटी दरों में ये छूट सिर्फ दवाइयों में दी जाएगी, पहले जो लिस्ट जारी की गई थी उसमें कई तरह के दूसरे उपकरण भी शामिल थे.

मुख्य समाचार

अहमदाबाद विमान हादसे की पीड़िता पर जातिगत टिप्पणी करने वाला केरल अधिकारी निलंबित

केरल सरकार ने एक जूनियर सुपरिंटेंडेंट को अहमदाबाद विमान...

विज्ञापन

Topics

More

    Related Articles