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नए साल में इन उत्पादों पर बदल जाएंगी वस्तु एवं सेवा कर की दरें, जानें क्या होगा सस्ता और क्या महंगा

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सांकेतिक फोटो

नए साल से देश में कई उत्पादों पर लगने वाली वस्तु एवं सेवा कर की दरें बदल जाएंगी. टैक्स में बदलाव से ई-कॉमर्स वेबसाइट्स और फूड डिलीवरी एग्रीगेटर्स प्रभावित होंगे. नई टैक्स दरें कंज्यूमर गुड्स पर भी लगाई जाएंगी, जिसका असर सभी खरीदारों पर पड़ेगा.

1 जनवरी 2022 से देश में क्या होगा महंगा

महंगे होंगे जूते और कपड़े
सरकार ने अपैरल, जूते और टेक्सटाइल जैसे तैयार माल पर जीएसटी दरों को 5 से बढ़ाकर 12 फीसदी कर दिया है. 1 जनवरी 2022 से ये प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे. 1,000 रुपये तक के कपड़ों पर जीएसटी पहले के 5 फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी कर दिया गया है.

इसके अलावा, बुने हुए कपड़े, सिंथेटिक यार्न, कंबल, टेंट के साथ-साथ टेबलक्लॉथ जैसे सामान सहित वस्त्रों पर जीएसटी दर में भी बढ़ोतरी की गई है. फुटवियर पर भी डायरेक्ट टैक्स 5 फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी कर दिया गया है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 18 नवंबर 2021 को इन बदलावों को अधिसूचित किया था.

कैब और ऑटो की सवारी
ओला और उबर के जरिए ऑटो या कैब की बुकिंग भी 1 जनवरी से महंगी हो जाएगी. सरकार ने राइड हेलिंग सेवाओं को जीएसटी के दायरे में लाने का फैसला किया है. उबेर के एक प्रवक्ता ने कहा कि कर ड्राइवरों की कमाई को प्रभावित करेगा.

ई-कॉमर्स ऑपरेटरों पर टैक्स का बोझ
प्रक्रियात्मक बदलावों के तहत स्विगी और जोमैटो जैसे ई-कॉमर्स ऑपरेटर का 1 जनवरी से उत्तरदायित्व होगा कि उनके द्वारा दी जाने वाली रेस्तरां सेवाओं के बदले वे जीएसटी एकत्रित करें और सरकार के पास जमा करवाएं. उन्हें चालान जारी करने की भी आवश्यकता होगी. इससे उपभोक्ता पर कोई अतिरिक्त कर का बोझ नहीं होगा क्योंकि रेस्तरां पहले से ही जीएसटी जमा कर रहे हैं. सिर्फ कर जमा करवाना और बिल जारी करने की जिम्मेदारी फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म पर आएगी.

1 जनवरी से क्या होगा सस्ता
एक जनवरी 2022 से कैंसर की दवाओं, फोर्टिफाइड चावल और बायोडीजल पर जीएसटी की दर पहले के 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दी गई है.

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