चारा घोटाला मामला: अब जेल से बाहर आ सकेंगे आरजेडी सुप्रीमो, झारखंड हाईकोर्ट ने दी नेता लालू प्रसाद यादव को जमानत

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रांची| झारखंड हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को जमानत दे दी है. चारा घोटाले में सजा काट रहे लालू यादव अब जेल से बाहर आ जाएंगे.

इस दौरान उन्हें एक लाख रुपये का निजी मुचलका बांड भी भरना होगा. जमानत के साथ कोर्ट ने कुछ शर्तें भी लगाई हैं और वो बिना अनुमति के देश नहीं छोड़ पाएंगे और ना ही अपना पता तथा मोबाइल नंबर बदल सकेंगे.

दुमका कोषागर अवैध निकासी मामले में यह लालू प्रसाद यादव के लिए एक बड़ी राहत है. जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई के दौरान लालू की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्‍ठ वकील कपिल सिब्‍बल ने दलीलें पेश कीं.

इससे पहले लालू यादव ने अपनी दलीलों में कहा कि उनकी उम्र काफी हो गई हैं और साथ में गंभीर बीमारियों से भी ग्रसित हैं ऐसे में उन्हें जमानत मिलनी चाहिए. हालांकि अभी उन्होंने जेल से बाहर निकालने में जरूरी प्रक्रियाओं को पूरा करना होगा जिसमें एक दो दिन का समय लग सकता है.

आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट के बनाए नियमों के तहत जमानत मिली है. बेल बॉन्ड भरने से लेकर तमाम औपचारिकताओं को पूरा करने में लालू यादव को करीब2-3 दिन लग सकते हैं ऐसे में वो अपने घर कब या किस तारीख को लौटेंगे अभी यह स्पष्ट नहीं सका है.


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