कुमार विश्वास और तजिंदर पाल सिंह बग्गा को बड़ी राहत, पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने रद्द की दायर एफआईआर

कवि कुमार विश्वास और तजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ दायर एफआईआर को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है. विश्वास ने आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अलगाववादी तत्वों के साथ संबंधों का आरोप लगाते हुए कथित रूप से भड़काऊ बयान दिया था कुमार विश्वास के खिलाफ धारा 153, 153-ए, 505, और अन्य के तहत केस दर्ज किया गया था.

कुमार विश्‍वास ने साक्षात्कार में आप आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक अरविंद केजरीवाल को लेकर कहा था क‍ि वे अलगाववादियों के समर्थक हैं. उन्होंने एक वाकये का जिक्र करते हुए कहा था कि उन्होंने केजरीवाल से अलगाववादी संगठन या खालिस्तानियों का साथ नहीं लेने की अपील की थी.

लेकिन उन्होंने कहा था कि हो जाएगा, चिंता मतकर. विश्वास ने यह भी बताया था कि कैसे केजरीवाल बता रहे थे कि वो पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनेगा. जीत का समीकरण भी बता दिया. भगवंत और फुल्का जी को लड़ा दूंगा.

एक दिन मुझसे बोला कि तू चिंता मतकर या तो मैं एक स्वतंत्र सूबे का मुख्यमंत्री बनूंगा. उसकी इस तरह की बात पर मैंने कहा कि ये अलगाववाद है आईएसआई से फंडिंग लेकर फंडिंग हो रही है तो उसने कहा कि क्या हो गया फिर स्वतंत्र देश का प्रधानमंत्री बनूंगा.


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