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हाथरस जा रहे राहुल गांधी को पुलिस ने हिरासत में लिया, बोले- मैंने क्या अपराध किया

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हाथरस| यूपी के हाथरस में दलित बिटिया से कथित गैंगरेप के बाद हैवानियत के मामले में सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक आक्रोश देखने को मिल रहा है.

गुरुवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी पीड़ित परिवार से मिल बुलगाड़ी गांव जा रहे थे. लेकिन ग्रेटर नोएडा में ही यूपी पुलिस ने उनके काफिले को रोक दिया.

जिसके बाद दोनों पैदल ही हाथरस के लिए निकल पड़े हैं. हाथरस जाने से रोके जाने पर राहुल गांधी ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि उनपर लाठीचार्ज किया गया. इस दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की झड़प भी हुई है.

प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के हाथरस जाने को लेकर यूपी पुलिस ने सभी सीमाएं सील कर दी हैं. जिले में धारा 144 लागू है. कहीं भी 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते.

एक्सप्रेस वे पर पैदल जाते वक्त कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को रोका गया. इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की यूपी पुलिस के साथ झड़प हुई. इस दौरान प्रियंका गांधी की ओर से यूपी सरकार पर जमकर निशाना साधा गया.

एक चैनल से बात करते हुए प्रियंका ने कहा- ‘ गुस्सा आता है. मेरी भी 18 साल की बेटी है. हर महिला को गुस्सा चढ़ना चाहिए. हमारे हिंदू धर्म में कहां लिखा है कि अंतिम संस्कार परिवार के बिना हो. ‘यमुना एक्सप्रेस-वे पर रोका गया .

राहुल-प्रियंका का काफिलाकांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का काफिला ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेस वे पर रोक लिया गया है.

अब दोनों नेता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ पैदल ही निकल पड़े हैं. कांग्रेस नेता पैदल मार्च करते हुए हाथरस की ओर बढ़ रहे हैं. इस बीज जगह-जगह पुलिस तैनात है.

सपी विक्रांत वीर ने बताया है कि उन्हें राहुल और प्रियंका के आने की उनके प्रोटोकॉल के तहत कोई जानकारी नहीं मिली है. सीमाएं सील हैं.

किसी को हाथरस की तरफ नहीं आने दिया जाएग, क्योंकि राजनीतिक तत्‍व की वजह से भीड़ बढ़ सकती है. लॉ एंड आर्डर बिगड़ने की आशंका को देखते हुए उन्हें सीमाओं पर ही रोका जाएगा.

हाथरस में बुधवार को हुए बबाल के बाद पुलिस ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई की है. उपद्रव कर रहे 145 लोगों के खिलाफ कोतवाली सदर में मुकदमा दर्ज किया गया है. कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सहित 25 नामजद व 120 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है.

आईपीसी की धारा 147, 149, 332, 353, 336, 347, 427 और 3 सार्वजनिक संपत्ति निवारण अधिनियम के तहत सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है.

इतना ही नहीं आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए आईजी ने कई टीम भी गठित की है. बुधवार को कोतवाली सदर क्षेत्र के शहर में बवाल हुआ था इस दौरान सरकारी सम्मति को नुकसान पहुंचाया गया था.

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