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हिजाब मामला: सुप्रीमकोर्ट ने कहा-अभी हम मामले में क्‍यों कूदें. पहले हाईकोर्ट को फैसला करने दें

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सुप्रीम कोर्ट

कर्नाटक|गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक में उठे हिजाब मामले को लेकर लगाई गई याचिका पर सुनवाई हुई. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी हम मामले में क्‍यों कूदें. पहले हाईकोर्ट को फैसला करने दें. इस मामले में वकील कपिल सिब्‍बल ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए याचिका लगाई थी.

उनकी दलील थी कि यह मामला अब पूरे देश में फैल रहा है. परीक्षाएं होने वाली हैं. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी हाईकोर्ट को मामले की सुनवाई करने दीजिये. हम देखेंगे कि आगे क्‍या कर सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के लिए आगे की तारीख देने से भी इनकार कर दिया है.

कर्नाटक के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने से रोके जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ गुरुवार को सुनवाई करेगी. मुख्य न्‍यायाधीश रितु राज अवस्थी ने बुधवार रात को इस मामले की सुनवाई के लिए पूर्ण पीठ गठित की, जिसमें उनके अलावा जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित और जस्टिस के जे मोहिउद्दीन शामिल हैं.

इससे पहले, इस मामले की सुनवाई कर रहे कर्नाटक जस्टिस के जस्टिस दीक्षित की एकल पीठ ने बुधवार को इस मामले को मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी के पास भेज दिया था.

वहीं एकल न्यायाधीश ने कहा है कि मुख्य न्यायाधीश मामले पर गौर करने के लिए बड़ी पीठ के गठन का फैसला कर सकते हैं. वहीं, कर्नाटक सरकार की कैबिनेट ने हिजाब विवाद पर कोई भी फैसला लेने से पहले हाईकोर्ट के आदेश का इंतजार करने का निर्णय किया है.




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