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कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर लगाई अंतरिम रोक

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कांग्रेस नेता पवन खेड़ा

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाते हुए सारी FIR एकसाथ करने का आदेश दिया है. इसके साथ ही इस मामले की अगली सुनवाई सोमवार को तय की है. सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि दिल्ली की निचली अदालत शाम तक खेड़ा को अंतरिम ज़मानत देगी, जिसके बाद सोमवार को इस मामले पर दोबारा सुनवाई होगी.

दरअसल वरिष्ठ वकील अभिषेक मनुसिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से पवन खेड़ा की गिरफ्तारी पर रोक लगाने और कई राज्यों में दर्ज मुकदमों को एकसाथ जोड़कर रोक लगाने की मांग की थी. सिंघवी की इस मांग पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ‘ठीक है हम सारी FIR एक जगह कर देते हैं.’

अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पवन खेड़ा के खिलाफ लखनऊ, बनारस और असम में केस दर्ज किया गया है. दिल्ली पुलिस ने आज दिल्ली एयरपोर्ट पर पवन खेड़ा को रायपुर जाने नहीं दिया और फिर असम पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया.

इस दौरान सिंघवी ने कहा कि ‘यह पूरा मामला दरअसल कन्फ्यूजन का था कि असल नाम दामोदर दास या कुछ और… मैं खुद टीवी पर बैठता हूं, मैं मानता हूं ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था.’

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