आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, कहा-जमानत के लिए निचली अदालत जाएं

जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आजम खान को जमानत पाने के लिए संबंधित अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए.

सपा ने आजम खान को रामपुर से टिकट दिया है. आजम जमानत पर रिहा होकर अपने लिए चुनाव प्रचार करना चाहते हैं. खान ने अपनी अर्जी में यूपी सरकार पर उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई में विलंब करने का आरोप लगाया है.

खान का आरोप है कि राज्य की योगी सरकार नहीं चाहती कि वह जेल से बाहर आकर अपने लिए चुनाव-प्रचार करें. सपा नेता का कहना है कि उन्हें कई मामलों में आरोपी बनाया गया है और उन्हें अन्य लंबित मामलों में जमानत मिली है.

खान का कहना है कि उन्हें तीन आपराधिक मामलों में जमानत नहीं दी जा रही है क्योंकि राज्य सरकार जानबूझकर सुनवाई में देरी कर रही है. बता दें कि खान पिछले साल फरवरी से सीतापुर की जेल में बंद हैं. उनके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं.

गत 24 जनवरी को सपा ने यूपी चुनाव के लिए 159 उम्मीदवारों की सूची जारी की. इस सूची में आजम खान को भी जगह दी गई. सपा ने आजम को रामपुर सीट से टिकट दिया.

सपा की सूची के अनुसार अखिलेश यादव करहल से, नाहिद हसन कैराना से, अब्दुल्ला आजम खान सोर से और शिवपाल सिंह यादव जसवंतनगर से चुनाव लड़ेंगे.

बता दें आजम फिलहाल रामपुर से सांसद हैं और वह फरवरी, 2020 से जेल में बंद हैं. उनके खिलाफ लगभग 100 आपराधिक मामले दर्ज हैं. आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम खान और पत्नी तजीन फातिमा दोनों जमानत पर हैं. ये दोनों भी जेल में बंद रहे हैं.

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