योगी सरकार को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने के हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट से यूपी सरकार को राहत मिली है. पांच शहरों में लॉकडाउन लगाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को रोक लगा दी.

वाराणसी, कानपुर नगर, गोरखपुर, लखनऊ और प्रयागराज में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इन शहरों में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया है. इस फैसले के खिलाफ यूपी सरकार ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था.

वाराणसी, कानपुर नगर, गोरखपुर, लखनऊ और प्रयागराज में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.

सुनवाई के दौरान उत्‍तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि हाई कोर्ट के फैसले से सामान्‍य प्रशासनिक प्रक्रिया में दिक्‍कतें पेश आएंगी.

वहीं, प्रदेश सरकार की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट को नीतिगत फैसलों में दखल नहीं देना चाहिए. हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन लगाने की मांग करने वाले याचिकाकर्ता को भी नोटिस जारी किया है.


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