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1 अप्रैल से बदल जाएंगे इनकम टैक्स के ये नियम

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सांकेतिक फोटो

वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश हुए आम बजट 2021-22 में इनकम टैक्‍स में छूट के प्रावधानों पर सैलरीड क्लास की नजरें टिकी थीं.

लेकिन इस बार बजट में इनकम टैक्‍स स्‍लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है. हालांकि वित्‍त मंत्री ने 75 साल के अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए राहत की घोषणा की है. बजट में इनकम टैक्स के नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं. ये बदलाव 1 अप्रैल, 2021 से लागू होंगे.

केंद्र सरकार ने आईटीआर फाइल करने को बढ़ावा देने के लिए टीडीएस के नियमों को उन लोगों के लिए कड़ा कर दिया है जो आईटीआर फाइल नहीं करते हैं.

इसके लिए सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 206AB को जोड़ दिया है. इसके मुताबिक अब आईटीआर फाइल नहीं करने पर 1 अप्रैल, 2021 से दोगुना टीडीएस देना होगा. नए नियमों के मुताबिक, जिन लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है, उन पर टैक्स कलेक्शन ऐट सोर्स (TCS) भी ज्यादा लगेगा.

EPF में कॉन्ट्रिब्‍यूशन
वित्‍त मंत्री ने कहा था कि ईपीएफ में कर्मचारी के साल में 2.5 लाख रुपये से ज्‍यादा के कॉन्ट्रिब्‍यूशन पर मिलने वाले ब्‍याज पर टैक्‍स लगाया जाएगा. यह नियम 1 अप्रैल से लागू होगा. जिन कर्मचारियों की इनकम ज्यादा है उनको मिलने वाली टैक्स छूट को तर्कसंगत बनाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसके ऐलान किया.

प्री-फील्ड आईटीआर फॉर्म
बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने प्री-फील्‍ड आईटीआर का जिक्र किया था. कर्मचारियों की सहूलियत के लिए और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की प्रकिया को आसान बनाने के लिए इंडिविडुअल टैक्सपेयर्स को अब 1 अप्रैल 2021 से प्री-फील्‍ड आईटीआर फॉर्म मुहैया कराया जाएगा.

नोटिफाई हुआ एलटीसी स्कीम
बजट 2021 में मोदी सरकार ने एलटीसी कैश वाउचर स्कीम को नोटिफाई कर दिया है. यह स्कीम उन कर्मचारियों के लिए लॉन्च की गई जिन्होंने कोरोना वायरस महामारी के कारण लगे यात्रा प्रतिबंध की वजह से एलटीसी टैक्स बेनिफिट का फायदा नहीं उठाया था.

बुजुर्गों को इनकम टैक्‍स रिटर्न से मुक्ति
वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि सरकार 75 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों पर पड़ने वाला दबाव कम करने जा रही है. 75 साल से अधिक के उन बुजुर्गों जिनकी आय का स्रोत सिर्फ पेंशन और ब्याज है, उन्‍हें अब इनकम टैक्‍स रिटर्न नहीं भरना होगा.


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